रायपुर | छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग की ओर से 14 जनवरी 2026 को जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। इससे पहले राज्य में 1 सितंबर 2025 से सातवें वेतनमान के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को 252 प्रतिशत DA मिल रहा था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
बेसिक पे पर ही होगी DA की गणना
आदेश में साफ किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन (बेसिक पे) के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। यदि गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि बनती है तो उसे अगले पूर्णांक में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश
वित्त विभाग के मुताबिक यह फैसला सिर्फ नियमित शासकीय सेवकों तक सीमित नहीं है। यह यूजीसी और एआईसीटीई वेतनमान वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता मद से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान का खर्च संबंधित विभागों को अपने चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों के भीतर ही उठाना होगा।
1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी बढ़ी दर
आदेश में कहा गया है कि नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी और इसका लाभ कर्मचारियों को जनवरी महीने के वेतन से मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों में इसे लेकर चर्चा तेज है। अब देखना होगा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सभी संबंधित कर्मचारियों तक तय समय पर कैसे और कितनी आसानी से पहुंच पाता है।











